उत्तर प्रदेशमथुरा

श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस: आज कोर्ट में अपील करेगी शाही ईदगाह कमेटी, 20 जनवरी तक होना है सर्वे

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में अब शाही ईदगाह प्रबंधन कमेटी ने भी कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला किया है. कमेटी आज किसी भी वक्त मथुरा के अतिरिक्त सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में अपील दाखिलकर सर्वे के आदेश पर पुर्नविचार की गुहार करेगी. इस मामले में सिविल जज की ही अदालत ने पूरी जमीन का सर्वे कराने का आदेश करते हुए कमीशन गठित किया है. कोर्ट ने कमीशन को हर हाल में 20 जनवरी तक सर्वे पूरा कर रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने को कहा है.

शाही ईदगाह प्रबंधन कमेटी के सचिव और वकील तनवीर अहमद ने बताया कि यह अपील कोर्ट द्वारा आठ दिसंबर को जारी आदेश पर पुर्नविचार याचिका की तरह से है. इस आदेश में कोर्ट ने 20 जनवरी तक सर्वे कराने के आदेश दिए हैं. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मामले में सर्वे कराने की आवश्यकता ही नहीं है. लेकिन कोर्ट ने दिल्ली की दक्षिणपंथी संगठन हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और गुरुग्राम के सुरजीत सिंह यादव की याचिका पर यह यह फैसला दिया है. इन दोनों ने भगवान बालकृष्ण विराजमान ठाकुर केशव देव जी महाराज की तरफ से याचिका लगाई है. इसमें याचिकाकर्ताओं ने मस्जिद को कहीं और शिफ्ट करने की मांग की है. दलील दी है कि मस्जिद ठाकुर जी की 13.37 एकड़ जमीन के करीब ढाई एकड़ पर अवैध तरीके से बनाया गया है.

पहले तो नहीं हुआ सर्वे का आदेश

शाही ईदगाह प्रबंधन कमेटी ने कहा कि पहले भी हिंदू पक्ष ने मथुरा की अदालत में कई बार याचिका लगाई है. हर बार कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना भी है, लेकिन पहले कभी भी कोर्ट ने सर्वे कराने का फैसला नहीं दिया. लेकिन इस बार कोर्ट ने पहली ही हियरिंग में ऐसा फैसला दे दिया है. वकील तनवीर अहमद ने कहा कि सोमवार को वह कोर्ट में इस सर्वे के खिलाफ जाएंगे. इसमें कोर्ट को बताया जाएगा कि याचिकाकर्ता कैसे कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस मामले में हम कोई फ्रेस पिटीशन नहीं दाखिल करेंगे, बल्कि जिस पिटीशन में हमें समन किया गया है, उसी में पुर्नविचार की रिक्वेस्ट करेंगे.

शाही मस्जिद को ज्ञानवापी बनाने का आरोप

वकील तनवीर अहमद ने बताया कि वाराणसी के ज्ञानवापी की तर्ज पर ही शाही ईदगाह का विवाद खड़ा किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अदालत में अभी 24 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश चल रहे हैं. सोमवार को कोर्ट शुरू होंगे. इसके बाद मस्जिद प्रबंधन कमेटी अपनी आपत्तियां दाखिल करेगी. इसमें कमेटी की ओर से हिंदू पक्ष की याचिका को निरस्त करने की मांग की जाएगी.

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