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आयकर में छूट का ऐलान, अब 7 लाख रुपये की आय कर से मुक्त

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले पूर्ण बजट में मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों को कर मोर्चे पर बड़ी राहत दी है। सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट प्रस्तुत करते हुए आयकर में छूट का ऐलान किया। नई कर व्यवस्था के तहत सात लाख रुपये तक की आय पर अब कोई कर नहीं लगेगा।

सीतारमण ने बजट में पहली बार नई कर व्यवस्था के तहत भी मानक कटौती के लाभ का प्रस्ताव किया है। अभी तक पुरानी कर व्यवस्था में 50 हजार रुपये की मानक कटौती का लाभ दिया जाता था। दरअसल सीतारमण ने नई कर व्यवस्था यानी बिना कोई छूट वाली कर व्यवस्था को ‘डिफॉल्ट’ बनाने का प्रस्ताव किया है। ‘डिफॉल्ट’ का मतलब है कि अगर आयकर रिटर्न भरते समय आपने विकल्प नहीं चुना तो आप स्वत: नई आयकर व्यवस्था में चले जाएंगे।

आयकर एक्सपर्ट अमित रंजन ने हिन्दुस्थान समाचार से कहा कि वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट में आयकर में मौजूदा टैक्स स्लैब को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर सात लाख रुपये किया है। आयकर की इस नई व्यवस्था में टैक्स स्लैब को छह से घटाकर पांच कर दिया गया है। वर्ष 2020 में शुरू की गई कर छूट की सीमा को 2.50 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया गया है।

रंजन ने आयकर में ‘डिफॉल्ट’ व्यवस्था के सवाल पर कहा कि इसका मतलब है कि अगर आपने आयकर रिटर्न दाखिल करते समय अपना विकल्प नहीं चुना है, तो आप स्वत: नई कर व्यवस्था में चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि वास्तव में केंद्र सरकार नई कर व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है, लेकिन यह व्यवस्था केवल उन्हीं लोगों के लिए फायदेमंद है, जो कोई बचत नहीं करते।

बजट में किए गए आयकर छूट प्रस्ताव के तहत सात लाख रुपये तक की आय पर अब कोई कर नहीं लगेगा। टैक्स स्लैब में छूट के बाद अब व्यक्तिगत आयकर की नई टैक्स दर 0 से 3 लाख रुपये तक शून्य टैक्स लगेगा, जबकि 3 से 6 लाख रुपये तक की आय पर पांच फीसदी टैक्स लगेगा। वहीं, 6 से 9 लाख रुपये तक की इनकम पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा, जबकि 9 से 12 लाख रुपये तक की इनकम पर 15 फीसदी टैक्स, 12 से 15 लाख रुपये तक की आय पर 20 फीसदी और 15 लाख से ऊपर के इनकम पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा।

इसके अलावा इस बार के केंद्रीय बजट में अधिक आय वाले करदाताओं को भी राहत दी गई है। इसमें अधिभार की उच्चतम दर 37 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी कर दी गई है, जिससे टैक्स की दर में तीन फीसदी का असर पड़ेगा। वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 करोड़ रुपये के टर्नओवर वाले माइक्रो उद्योग को भी टैक्स में छूट देने की घोषणा की है।

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