Allahabad High Court Decision : अलीगढ़ लोकसभा चुनाव की सीसीटीवी और वीडियोग्राफी सुरक्षित रखने का निर्देश
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग से हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में अलीगढ़ लोकसभा चुनाव की सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सुरक्षित रखने का निर्देश देते हुए कहा कि चुनाव से संबंधित दस्तावेज जैसे वीडियोग्राफी, सीसीटीवी फुटेज, फॉर्म 17-सी को सुरक्षित रखने का आदेश दिया। इसके साथ ही चुनाव आयोग से चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है।
मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी 2025 को होगी। उक्त आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति विपिन चंद्र दीक्षित ने अलीगढ़ लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चौधरी बृजेंद्र सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। मालूम हो कि सपा उम्मीदवार बृजेंद्र सिंह ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बजाय वैलेट पेपर से मतदान करने और दोबारा मतगणना कराने की मांग की है। उन्होंने भाजपा के सतीश कुमार गौतम की जीत पर भी सवाल उठाए हैं।
सपा प्रत्याशी ने जिला निर्वाचन अधिकारी पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने 11 ईवीएम मशीनों के वोट नहीं गिने, साथ ही 23वें से 28वें चरण की मतगणना में धांधली करके उन्हें हराया गया है, जिसकी शिकायत प्रत्याशी ने जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष लिखित रूप से की थी। याची की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद प्राचा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तर्क दिया कि ईवीएम के मौजूदा सेट में हैकिंग, छेड़छाड़ और नकली वोट डालने की संभावना है। वोटिंग मशीन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, इसकी कोई प्रमाणित गारंटी नहीं है।