उत्तर प्रदेश में बुलडोजर ऐक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तारीख तय की है। जमीयत-उलेमा-ए-हिंद की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार के बुलडोजर ऐक्शन पर सवाल उठाते हुए अर्जी दायर की गई है।
जमीयत ने सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार लोगों को टारगेट करते हुए बिना किसी प्रक्रिया पालन किए ही निर्माण ढहा रही है। इस पर जवाब देते हुए यूपी सरकार ने पिछले दिनों हुई सुनवाई के दौरान कहा था कि अवैध निर्माणों को ही गिराया जा रहा है और इसके लिए प्रक्रिया का पालन हो रहा है। जिन लोगों के निर्माण ढहाए गए, उन्हें पहले ही नोटिस भी दिए गए थे।
सुनवाई के दौरान जमीयत का पक्ष रखते हुए सीनियर अधिवक्ता दवे ने कहा कि एक समुदाय को चुनकर ऐक्शन लिया जा रहा है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आपत्ति जताई और कहा कि कोई समुदाय अलग नहीं है बल्कि एक ही समुदाय है, जिसका नाम भारतीय है। इस पर दवे ने कहा कि पूरा सैनिक फार्म ही अवैध है, लेकिन किसी ने उसे छुआ तक नहीं है।
UP demolition drive: SG Tushar Mehta raises objections with the locus of the petitioners and apprises SC that replies have been filed by authorities that procedure was followed and notices were issued and process started much before riots.
— ANI (@ANI) July 13, 2022
जमीयत की ओर से कहा गया कि कानपुर और प्रयागराज में हिंसक प्रदर्शनों के बाद टारगेट करके यह कार्रवाई की गई थी। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसे आरोप गलत हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे आरोप ठीक नहीं है। अथॉरिटीज ने यह प्रक्रिया दंगों से पहले ही शुरू कर दी थी। इसके अलावा जिनके अवैध निर्माणों को गिराया गया है, उन्हें पहले ही नोटिस देकर कार्रवाई के बारे में जानकारी दी गई थी।