उत्तर प्रदेशप्रयागराज

अतीक अहमद के जीजा और वकील समेत 4 आरोपियों को हाई कोर्ट से तगड़ा झटका

प्रयागराजः उमेश पाल हत्याकांड के केस में आरोपी बनाये गए अतीक अहमद के बहनोई ऐखलाक, अतीक के वकील विजय मिश्रा, अतीक का ड्राइवर मोहम्मद कैश और नौकर नियाज़ क़ी ज़मानत अर्ज़ी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ख़ारिज कर दी। कोर्ट ने दोनों पक्षो क़ी सुनवाई के बाद चारों क़ी ज़मानत पर जजमेंट रिजर्व कर लिया था। चारों आरोपी अलग-अलग जेलों मे बंद हैं।

आरोपियों पर लगे हैं ये आरोप

उमेश पाल हत्याकांड  के बाद ऐखलाख के घर मेरठ में गुड्डू मुस्लिम और अतीक का बेटा असद रुका था, जबकि पुलिस ने वकील विजय मिश्रा का नाम बाद में केस में जोड़ कर गिरफ्तार किया था। आरोप है कि उमेश पाल हत्याकांड क़ी जानकारी विजय मिश्रा क़ो पहले से थी। कोर्ट में ज़मानत अर्ज़ी पर बचाव पक्ष के वकीलों ने कई तथ्य पेश किये लेकिन कोर्ट में वो तथ्य आरोपियों क़ो राहत देने वाले साबित नहीं हुए लिहाज़ा कोर्ट ने सभी क़ी ज़मानत अर्ज़ी ख़ारिज कर दी।

उमेश पाल और दो पुलिसवालों की हुई थी हत्या

इससे पहले अदालत ने 29 अक्टूबर को चारों की ज़मानत याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 24 फ़रवरी 2023 को वकील उमेश पाल और दो पुलिसवालों की उनके आवास के पास गोलियों और बमों से हुए हमले में हत्या कर दी गई थी। हमले के अगले दिन पाल की पत्नी जया पाल ने धूमनगंज थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

अतीक अहमद के बेटे और पत्नी के खिलाफ आरोप पत्र दायर

इससे पहले अक्टूबर में अतीक अहमद के बेटों मोहम्मद उमर और अली अहमद और उनकी पत्नी और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। धूमनगंज पुलिस ने एक विशेष अदालत में गैंगस्टर अधिनियम के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था। मोहम्मद उमर और अली अहमद पर पाल और उनके गनरों की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। जबकि उमर लखनऊ जेल में बंद है, अली को हाल ही में नैनी जेल से झांसी जेल स्थानांतरित किया गया है। उमर और अली के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था, साथ ही अतीक के वकील विजय मिश्रा, खान सौलत हनीफ, बहनोई अखलाक अहमद, सदाकत खान, अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, बहन आयशा नूरी, शूटर गुड्डू मुस्लिम, मोहम्मद अरमान और साबिर का नाम शामिल है।

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