महिला संबंधी अपराधों को गंभीरता पूर्वक से लिया जाए: डीजीपी
- डीजीपी ने 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाये जाने के लिया दिया निर्देश
- गो-तस्करी में शामिल अपराधियों के खिलाफ हो कठोर कार्रवाई
लखनऊ। पुलिस महानिदेशक विजय कुमार द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक व पुलिस आयुक्त, यूपी से जनपदों में विगत में अपराध शीर्षक यथा महिला सम्बन्धी अपराध बलात्कार,चैन स्नैचिंग,छेड़खानी,शीलभंग,पॉक्सो एक्ट, गोवध, गो-तस्करी, विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के सम्बन्ध में घटित घटनाओं को सूचीबद्ध करते हुये पुराने अभियोगों के निस्तारण के लिए आज से 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाते हुये मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर कार्रवाई के निर्देश दिये है।
डीजीपी ने कहा कि महिला सम्बन्धी अपराधों को अत्यधिक गम्भीरता से लेते हुए संलिप्त अभियुक्तों के विरूद्ध त्वरित वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाये। बलात्कार, छेड़खानी, शीलभंग, पॉक्सो एक्ट के अभियोग की विवेचना के दौरान फारेन्सिंक साक्ष्य संग्रह कराते हुए निर्धारित समयावधि में विवेचना का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जाये तथा न्यायालय में अभियुक्तों को दण्डित कराने के लिए प्रभावी पैरवी की जाये।
चैन स्नेचिंग व अन्य गम्भीर प्रवृत्ति के अपराधों की समीक्षा कर अनावरित प्रकरणों का शीघ्र अनावरण कराते हुये अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाये। गोवध व गो-तस्करी की रोकथाम के लिए कार्य योजना बनाकर कार्रवाई सुनिश्चित की जाये तथा उक्त घटना में संलिप्त अभ्यस्त अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी विधिक व निरोधात्मक कार्रवाई की जाये।
गोवध व गो-तस्करी की घटनाओं में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध इस बात पर विशेष बल दिया जाय कि अपराधी जिस जनपद व थाना क्षेत्र का निवासी है, उसके विरूद्ध निरोधात्मक कार्रवाई उसी जनपद व थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा की जाये।अवैध धर्म परिवर्तन से सम्बन्धित घटित घटनाओं में तत्काल विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर तत्परता पूर्वक कार्रवाई सुनिश्चित की जाये। उपरोक्त शीर्षकों के अन्तर्गत जनपदों में पंजीकृत पुराने अपराधों के निस्तारण के क्रम में चलाये जा रहे 15 दिवसीय विशेष अभियान की वरिष्ठ अधिकारीगण स्वयं प्रतिदिन समीक्षा करेंगे।