आगरा में एक्टिव कोरोना संक्रमितों की संख्या 1000 पार, जिला प्रशासन ने लगाई नई पाबंदियां
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में लगातार कोरोना (Corona Infection) के मामलों में इजाफा हो रहा है और राज्य के ज्यादातर जिलों में मामले बढ़ रहे हैं. वहीं इस मामले में ताजनगरी आगरा भी अछूती नहीं है और जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 1000 पार हो गई है और इसके बाद जिले में कोरोना की पाबंदियां लगा दी गई हैं. जिले में सोमवार को ही कोरोना संक्रमण के 260 नए मरीज मिले हैं और इसके बाद एक्टिव मामलों की संख्या 1230 पहुंच गई है. वहीं राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य के सरकारी और निजी कार्यालयों में कर्मचारियों की क्षमता को 50 फीसदी करने का आदेश दिया है.
जिले में कोरोना के नाए मामले आने के बाद प्रशासन ने कई पाबंदियां लगा दी हैं और इसके तहत अब जिम-स्वीमिंग पूल बंद कर दिए गए हैं. वहीं रेस्तरां, सिनेमा हॉल में 50 फीसदी की क्षमता को निर्धारित किया है. वहीं अगर जिले में कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो जिला प्रशासन आगे और ज्यादा सख्त कदम ले सकता है. इसके साथ ही किसी भी समारोह में सौ लोग ही शामिल होंगे.
Uttar Pradesh | With number of active Covid cases crossing 1000 mark in Agra on Monday, the district admin imposed fresh restrictions in the city. Gyms & swimming pools have been closed down. Wearing of mask would be mandatory: Agra District Magistrate Prabhu N Singh (10.01) pic.twitter.com/gT9UWqRBlm
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 10, 2022
डीएम ने जारी किए आदेश
जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने सोमवार को नए मामले आने के बाद और राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक जिले में नई पाबंदियां लगाने का आदेश जारी किया. इस आदेश के तहत अब मास्क और फिजिकल डिस्टेंस को लेकर ज्यादा सख्ती बरतने को कहा गया है. वहीं आईटी कंपनियों को अपने कर्मचारियों को घर से ही काम कराने को कहा गया है और डीएम ने रात के कर्फ्यू का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है. अपने आदेश में डीएम ने साप्ताहिक बंद को भी सख्ती से लागू करने को कहा है.
जानिए क्या रहेंगे बैन
- डीएम के नए आदेश के तहत धार्मिक स्थलों पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करनी होगी और मास्क पहनने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा
- टूरिस्टों की स्मारकों में स्थापित हेल्प डेस्क में जांच करनी होगी
- होटल, रेस्टोरेंट और सिनेमा घरों 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करेंगे
- आईटी और निजी कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू
- शादी समारोह आदि के आयोजन के लिए 100 मेहमान सीमित
- जिम-स्वीमिंग पूल बंद