जिम, रेस्टोरेंट व सिनेमाघरों की पाबंदियां हटी, कार्यालयों में अब होगी पूरी उपस्थिति, आदेश जारी
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है. जिसको देखते हुए योगी सरकार ने अब पाबंदियों में और ढील देते नई गाइडलाइन जारी की है. नई गाइडलाईन के तहत जिम, स्कूल व कार्यालयों, सिनेमा हाल में पूरी उपस्थिति की इजाजत दे दी गई है. वहीं,14 फरवरी से सभी स्कूल खोलने के भी आदेश दे दिए गए हैं. अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने शुक्रवार को नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दरों में प्रभावी रूप में कमी को देखते हुए कई निर्णय लिए गए हैं. तय किया गया है कि अब सभी जिम खुले रहेंगे. हालांकि अभी स्वीमिंग पूल और वाटर पार्क पूर्व की भांति ही बंद रहेंगे. इसके साथ ही सभी रेस्टोरेंट, होटल, फूज जाइंट्स और सिनेमा हाल आदि को पूरी क्षमता के साथ खोला जा सकता है.
अवस्थी ने जारी आदेश में कहा है कि प्रदेश में सभी जिम 14 फरवरी से खुल सकेंगे। उन्हें कोविड नियमों का पालन करना होगा. लेकिन स्वीमिंग पूल एवं वाटर पार्क पूर्व की भांति बंद रहेंगे. रेस्टोरेंट, होटलों के रेस्टोरेंट, फूड ज्वाइंट्स एवं सिनेमा हाल अपनी पूरी क्षमता के साथ संचालित किए जा सकेंगे. इनमें भी कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करना अनिवार्य होगा. स्क्रीनिंग करनी होगी एवं मास्क जरूरी होगा.
कोरोना संक्रमण कम होने के कारण अब सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में सभी कर्मचारियों को ड्यूटी पर आना होगा. अभी तक एक दिन में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को ही कार्यालय बुलाया जा रहा था. अब सरकारी कार्यालयों में वर्क फ्राम होम की व्यवस्था खत्म कर दी गई है. निर्देश दिए गए हैं कि सभी कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य रूप से की जाए. गृह विभाग ने अब सभी स्कूलों को खोलने के भी आदेश दे दिए हैं. अब सभी कक्षाओं की स्कूलों में पढ़ाई हो सकेगी। इससे पहले सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खोलने के निर्देश दिए थे.