ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में आया फैसला, याचिका सुनवाई योग्य

वाराणसी: ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में अदालत का फैसला आ गया है. अदालत ने कहा है कि श्रृंगार गौरी से जुड़ी याचिका सुनवाई योग्य है. गौरतलब है कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में सोमवार को वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई चल रही थी. श्रृंगार गौरी नियमित दर्शन-पूजन मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामले की पोषणीयता पर सुनवाई थी. जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में यह केस है.
ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मुकदमे की पोषणीयता यानी मुकदमा चलने योग्य है या नहीं, इस बात पर निर्णय होना था. अदालत ने इस मामले में पहले ही फैसला सुरक्षित कर लिया था. दोपहर 2 बजे शुरू सुनवाई में आज इस मामले में अदालत का फैसला आ गया है. अदालत ने कहा है कि श्रृंगार गौरी से जुड़ी याचिका सुनवाई योग्य है. करीब 15 से 17 पन्नों के फैसले को करीब एक घंटे में पढ़कर फैसला सुनाया गया है.
बता दें कि ज्ञानवापी केस में सुनवाई को लेकर शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. कोर्ट परिसर में अंदर और बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी. इसके अलावा शहर के मंदिर और मस्जिदों में भी भारी पुलिसफोर्स तैनात की गई थी. सभी थानाध्यक्षों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए थे. फिलहाल इस मामले में अदालत का फैसला आ गया है. वहीं चारो तरफ शांति का माहौल है.