मयंकेश्वर सिंह के बयान पर चुनाव आयोग हुआ सख्त, प्रचार करने पर 24 घंटे की लगाई पाबंदी
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावहो रहे हैं. इस दौरान सभी प्रत्याशी अपने-अपने क्षेत्र में मतदाताओं को लुभाने की हर संभव कोशिश में जुटे हैं. प्रत्याशी जनसभा और नुक्कड़ सभा में जा रहे हैं और जनता से अपनी बात कह रहे हैं. लेकिन जनता से अपनी बात कहने में कई बार वह शब्दों की मर्यादा लांघ जा रहे हैं. ऐसा ही एक मामले तिलोई विधानसभा में देखने को मिला है, जहां बीजेपी प्रत्याशी मयंकेश्वर शरण सिंह के एक बयान के बाद चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है.
चुनाव आयोग ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश में बीजेपी उम्मीदवार को सांप्रदायिक टिप्पणी करने के लिए 24 घंटे के लिए प्रचार करने से रोक दिया. चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा कि भाजपा की तिलोई विधानसभा सीट से उम्मीदवार मयंकेश्वर शरण सिंह ने आपत्तिजनक बयान देकर आचार संहिता का उल्लंघन किया है.
24 घंटे का लगा प्रतिबंध
आदेश में कहा गया है कि टिप्पणी “पूरी तरह से गैर जिम्मेदार और उत्तेजक है जो समाज के धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ने की प्रवृत्ति से दिया गया है”. मयंकेश्वर शरण सिंह पर चुनाव प्रचार प्रतिबंध बुधवार सुबह 8 बजे से शुरू हो कर गुरुवार सुबह आठ बजे तक चलेगा.
क्या बोले थे मयंकेश्वर सिंह
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के मुताबिक, मयंकेश्वर शरण सिंह ने कहा था कि “यदि आपको भारत में रहना है, राधे-राधे का जाप करना होगा, वरना बंटवारे के समय जो सब पाकिस्तान गए थे आप भी चले जाइए. यहां आपकी जरूरत नहीं है.” इस सप्ताह की शुरुआत में चुनाव आयोग द्वारा जारी नोटिस के जवाब में, उम्मीदवार ने कहा था कि बयान उनके द्वारा दिया गया था, लेकिन यह अहमदाबाद विस्फोट मामले में आतंकवादियों से जोड़कर दिया दिया गया था, न कि भारत में किसी भी समुदाय के संबंध में.
PTI की खबर के मुताबिक आयोग ने कहा कि मयंकेश्वर शरण सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और जनप्रतिनिधित्व कानून की संबंधित धाराओं के तहत 18 फरवरी को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. चुनाव आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत मयंकेश्वर शरण सिंह को किसी भी तह की सार्वजनिक सभा, सार्वजनिक जुलूस, सार्वजनिक रैलियों, रोड शो और को चुनावी इंटरव्यू के लिए प्रतिबंधत किया है. यह प्रतिबंध 23 फरवरी यानी बुधवार को सुबह 08:00 बजे शुरु होकर 24 घंटे चलेगा.