सपा नेता आईपी सिंह को पुराने मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दी जमानत
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लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता आईपी सिंह को बूथ कैप्चरिंग के आरोप में बलरामरपुर की एमपी-एमएल कोर्ट में हाजिर न होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया था और बीते दिनों उन्हें न्यायिक हिरासत में लेने के बाद जेल भेज दिया गया था। इस मामले में शुक्रवार को उन्हें बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत स्वीकार कर ली है।
उल्लेखनीय है कि सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आईपी सिंह पर करीब 22 साल पहले हुए जिला पंचायत चुनाव के मतदान के दिन दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री आईपी सिंह बलरामपुर के एक मतदान केंद्र पर पहुंचे थे। वहां बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगे थे। पुलिस ने आईपी सिंह सहित पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी।
जमानत मिलने के बाद वे कभी अदालत में हाजिर नहीं हुए। इस पर बलरामरपुर की एमपी-एमएल कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी कर दिया था। बीती दिनों कोर्ट में पेश हुए तो अदालत ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। इस मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से आईपी सिंह को जमानत अर्जी पर आज सुनवाई करते हुए याचिका मंजूर कर ली है।