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क्रिसमस और नववर्ष पर कार्यक्रम के लिए डीएम से लेनी होगी अनुमति, उल्लंघन पर 6 महीने कारावास या लगेगा 20 हजार का अर्थदंड

25 दिसंबर क्रिसमस और 31 दिसंबर को नववर्ष की पूर्व संध्या पर राजधानी में आयोजित किये जाने वाले सभी मनोरंजन कार्यक्रमों के लिए जिलाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है। जिलाधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

जिलाधिकारी विशाख जी ने बताया कि विभिन्न होटल, रिसॉर्ट, क्लब, पब, रेस्टोरेंट, पार्क आदि में आयोजित होने वाले मनोरंजन कार्यक्रम (पारिवारिक कार्यक्रमों को छोड़कर) उत्तर प्रदेश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम-1955 की धारा 2(ए-2) के अंतर्गत मनोरंजन की श्रेणी में आते हैं। ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन अथवा संचालन के लिए विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जिसमें 6 माह तक कारावास अथवा अधिकतम 20,000 रुपये अर्थदंड का प्रावधान है। लगातार उल्लंघन की स्थिति में प्रतिदिन 2,000 रुपये अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

अनुमति प्राप्त करने के लिए आयोजकों को निवेशमित्र.यूपी.एनआईसी.इन पोर्टल के माध्यम से कार्यक्रम की तिथि से कम से कम 10 दिन पूर्व ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ अग्नि सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा, शांति व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र संबंधित विभागों से प्राप्त कर ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा। अनुमति की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। किसी प्रकार की समस्या या सहायता के लिए संबंधित व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के कक्ष संख्या-40(ए) में उपस्थित होकर संपर्क कर सकते हैं।

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