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दो पैन कार्ड रखने के आरोप में आजम खान और उनके बेटे को 7 साल की सजा, एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला

23 सितंबर को जेल से रिहा होने वाले आजम खान फिर जेल जाएंगे। एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें दो पैन कार्ड रखने के मामले में सात साल की सजा सुनाई है। आजम खान के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी इस मामले में दोषी पाया गया है और उन्हें भी सात साल की सजा हुई है। आजम खान इसी साल 23 सितंबर को जेल से रिहा हुए थे और अब वह 17 नवंबर को फिर जेल के अंदर जाएंगे। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने 2019 में आजम खान और उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें दावा किया गया था कि आजम खान दो पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और दोनों में उनकी उम्र अलग-अलग है। अब कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट का फैसला आने के बाद मुकदमा दर्ज कराने वाले आकाश सक्सेना ने कहा कि सत्य की जीत हुई है। उन्होंने हमेशा ही कोर्ट के फैसले का सम्मान किया है और इस फैसले से भी वह बेहद खुश हैं।

अक्टूबर 2023 में जेल गए थे आजम खान

आजम खान अक्टूबर 2023 में जेल गए थे। उनके ऊपर एक से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे में जेल के अंदर ही रहे और अलग-अलग मामलों में फैसले आते रहे। सितंबर 2025 में उन्हें सभी मामलों में जमानत मिल गई और 23 सितंबर को वह जेल से रिहा हुए। अब 55 दिन बाद फिर उन्हें सजा सुना दी गई है। इस बार उनके साथ बेटे अब्दुल्ला को भी सजा हुई है।

योगी सरकार में पलटे दिन

एक समय था जब आजम खान यूपी में सपा के कद्दावर नेताओं में से एक थे। जब प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी तो आजम खान बहुत पावरफुल हुआ करते थे और उनकी तूती बोलती थी। लेकिन वक्त ने करवट लिया और यूपी में बीजेपी की सरकार आते ही आजम खान के दिन पलट गए और वह तमाम मुकदमों की वजह से सलाखों के पीछे पहुंच गए।

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