लखनऊः योगी सरकार ने जनहित गारंटी अधिनियम में किया संशोधन
लखनऊः प्रदेश की योगी सरकार ने शनिवार को उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम में संशोधन किया है. इस नये उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम में योगी सरकार ने तमाम महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं.
जारी किया नया गजट
प्रदेश की योगी सरकार ने विधानसभा सत्र की समाप्ति के बाद संशोधित नए उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि नए स्कूलों को मान्यता 60 दिन के अंदर हर हाल में जारी कर देनी होगी. इसके लिए उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को नामित किया है. वहीं इस कार्य के लिए अधिक से अधिक 60 दिन देने की बात कही है.
सीएम योगी ने क्लास 1 से लेकर 8 तक के स्कूलों के लिए निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि इस कार्य में अगर किसी प्रकार की लापरवाही हुई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी.वहीं मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश देते हुए कहा कि अगर प्रदेश में किसी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या लोकतंत्र सेनानी का निधन होता है तो राजनैतिक पेंशन विभाग 30 दिन के साथ ही सीएम योगी ने प्रदेश के तमाम मुद्दों पर
विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित
शनिवार को योगी सरकार ने विधानसभा सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया. इससे पहले विधानसभा में विपक्षी दलों ने योगी सरकार को घेरा और तमाम आरोप लगाए. वहीं सीएम योगी ने विधानसभा सत्र को संबोधित करकते तमाम विधेयक पास करवाया.