फीस न बढ़ाने के आदेश पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, कोर्ट पहुंचे निजी स्कूल
याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि उत्तर प्रदेश सेल्फ फिनान्स इंडिपेंडेंट स्कूल्स (फी रेगुलेशन) एक्ट 2018 के तहत फीस वृद्धि की जा सकती है। फीस वृद्धि से कोई शिकायत होने पर अभिभावक फी रेग्युलेट्री कमेटी के समक्ष जा सकते हैं लेकिन बिना किसी अभिभावक के आपत्ति आए, सरकार ने स्वतः संज्ञान लेकर यूपी आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत उक्त आदेश जारी कर दिये।
दलील दी गई कि विशेष प्रावधान के होते हुए, इस प्रकार का शासनात्मक आदेश जारी करना विधि के अनुरूप नहीं है। याचिका में यूपी आपदा प्रबंधन अधिनियम को केंद्रीय अधिनियम का अतिक्रमण करने वाला बताते हुए, इसे भी असंवैधानिक गोषित किये जाने की मांग की गई है। राज्य सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को उद्धत करते हुए याचिका का विरोध किया गया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने सरकार से जवाबी हलफनामा तलब किया। लेकिन न्यायालय ने याचियों के पक्ष में अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया है।