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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की पीएम-किसान स्कीम की 10वीं किस्त, ट्रांसफर किए गए 20,900 करोड़ रुपये

नए साल के पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 10.09 करोड़ किसानों को बड़ा तोहफा दिया है. उन्होंने शनिवार को पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की 10वीं किस्त रिलीज की. इसके तहत किसानों के बैंक अकाउंट में 20,900 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए. प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित कार्यक्रम में लाभार्थियों को यह राशि जारी की. एक-दो दिन में सभी पात्र किसानों के बैंक अकाउंट में 2000-2000 रुपये क्रेडिट हो जाएंगे. 10वीं किस्त 1 दिसंबर 2021 से मान्य होगी. जिन किसान भाई-बहनों ने अब तक योजना में आवेदन नहीं किया है वो भी इसमें अप्लाई करके 10वीं किस्त का लाभ 31 मार्च 2022 तक उठा सकते हैं.

पीएम किसान स्कीम की अनौपचारिक शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को की गई थी. तब से अब तक किसी भी किस्त को भेजने में इतनी देरी नहीं हुई थी. योजना के तहत अब तक 1.80 लाख करोड़ रुपये किसानों को दिए जा चुके हैं. आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे पैसा देना शुरू किया है. पीएम किसान स्कीम की 10वीं किस्त ट्रांसफर करने के कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे. तोमर ने कहा कि पीएम-किसान कार्यक्रम किसानों की आमदनी को दोगुना करने के प्रयासों में मदद करने के लिए शुरू किया गया है.

एफपीओ के लिए जारी की ग्रांट

मोदी सरकार ने किसानों की इनकम में वृद्धि करने के लिए किसान उत्पादक संगठन (FPO) बनाने पर फोकस किया हुआ है. उन्होंने देश के 351 किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को 14 करोड़ रुपये से अधिक का इक्विटी ग्रांट भी जारी किया. कृषि मंत्रालय का दावा है कि 1.24 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा. कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने एफपीओ संचालक किसानों से बातचीत भी की.

आवेदन करते वक्त इस बात का रखें ध्यान

अगर आपने अब तक आवेदन नहीं किया है तो कर दीजिए. 31 मार्च 2022 से पहले इसका लाभ मिल जाएगा. अपने रिकॉर्ड ठीक रखिए. आवेदन करते वक्त आधार, बैंक अकाउंट (Bank Account) और रेवेन्यू रिकॉर्ड का ब्यौरा ठीक से भरिए. ऐसा करने से पैसा मिलने में आसानी होगी. एक ही खेती योग्य जमीन के रिकॉर्ड में अगर एक से ज्यादा व्यस्क सदस्य के नाम दर्ज हैं तो योजना के तहत हर व्यस्क सदस्य अलग से लाभ के लिए पात्र हो सकता है.

ये है पीएम किसान स्कीम की हेल्पलाइन

आवेदन के बाद भी अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा हो तो अपने लेखपाल और जिला कृषि अधिकारी से बात करें. यदि वहां से भी बात न बने तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से जारी हेल्पलाइन (155261 या 011-24300606) पर संपर्क करें. लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी एवं 10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को पीएम किसान योजना का फायदा नहीं मिलेगा. हालांकि, केंद्र और राज्य सरकार के मल्टी टास्किंग स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी, समूह डी कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकता है.

आयकरदाताओं को नहीं मिलेगा फायदा

केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले किसान इस स्कीम के इस लाभ से वंचित होंगे. पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील और आर्किटेक्ट को नहीं मिलेगा फायदा. भले ही ये लोग कहीं खेती भी क्यों न करते हों. इसी तरह लोकसभा, राज्यसभा सदस्य, पूर्व मंत्री, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक एवं एमएलसी को भी स्कीम से बाहर रखा गया है.

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